7 अगस्त। कल 7 अगस्त, सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वाराणसी कलेक्टर ने जो आदेश दिया है, वह विधिसम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेशों में इसका जिक्र है। इसी के साथ वाराणसी न्यायालय में उप्र सरकार द्वारा दायर 7/12 आवेदन निष्प्रभावी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाराणसी की जिला अदालत में जो प्रकरण जारी है, उसमें कलेक्टर के आदेश का भी किसी तरह से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सर्व सेवा संघ द्वारा स्थगन आदेश के लिए दायर की गयी याचिका पर, वाराणसी न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई का आदेश दिया। और कहा कि स्वामित्व के लिए सर्व सेवा संघ द्वारा वाराणसी अदालत में जो वाद दायर किया गया है, उस पर कलेक्टर वाराणसी एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सर्व सेवा संघ व उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण व अरुंधति काटजू ने पैरवी की।
– आनंद कुमार
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