24 फरवरी। कर्नाटक के एक जातिवादी जिला जज मल्लिकार्जुन गौड़ा को रायचूर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तिरंगा फहराने से पहले गांधी के बगल में रखी डा. बीआर आंबेडकर की तस्वीर हटाने के कथित तौर पर आदेश देना मंहगा पड़ा है। इस आदेश के बाद न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शनिवार 19 फरवरी को बेंगलुरु में लोगों ने एक विरोध मार्च निकाला। जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट ने रैली की पुष्टि की है।
रिपोर्ट के अनुसार, रैली बुलाने वाले अनु.जाति के संगठन संविधान सुरक्षा महा ओक्कुटा के अनुसार, करीब 1.5 लाख लोग आंबेडकर की तस्वीर वाली तख्तियां और नीले झंडे लेकर रैली में शामिल हुए। रैली का समापन फ्रीडम पार्क पर हुआ जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें दोषी जज के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
शनिवार को हुई यह रैली उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें संबंधित जज को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल उनका तबादला कर दिया गया। जज के निलंबन और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग राज्य भर के अनु.जाति के लोगों के साथ ही विभिन्न नागरिक संगठन कर रहे थे।
यह घटना सामने आने के तत्काल बाद ही 27 जनवरी को संबंधित जज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का दवाब बनाने के लिए रायचूर में कई अनु.जाति के संगठनों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन जज का केवल तबादला किया गया। वायर के मुताबिक, शनिवार को प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनु.जाति के नेताओं ने मुझे विस्तार से घटना समझाई है, मैं संबंधित लोगों से चर्चा करके जल्द ही इस संबंध में पत्र लिखूंगा।
उन्होंने घटना की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए, ‘डॉ बाबासाहेब आंबेडकर’ का अपमान निंदनीय है। किसी भी परिस्थिति में हमारे संविधान के निर्माता का अपमान करने वाला कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डॉ. आंबेडकर की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने में सबसे आगे हैं। हम संविधान के अनुसार न्याय प्रदान करेंगे।
अनु.जाति के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि ‘तबादला सजा नहीं होता’ और जज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जज ‘जातिवादी मानसिकता’ के थे, इसलिए ही उन्होंने सरकार द्वारा आंबेडकर की तस्वीर को आधिकारिक समारोहों का हिस्सा बनाए जाने के आदेश के बावजूद भी तस्वीर हटवा दी।
आरोप है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने कथित तौर पर अपने स्टाफ को डा. आंबेडकर की तस्वीर को हटाने को कहा था, जो गांधी के के चित्र के पास राखी थी। आरोपी जज ने इसे झूठा प्रचार करार देते हुए कहा है कि उनका आंबेडकर का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था।
विवाद के तूल पकड़ने के बाद गौड़ा ने प्रेस में एक बयान जारी करके कहा, कुछ वकीलों ने मुझसे संपर्क करके मांग की कि सरकारी आदेश के अनुसार आंबेडकर की तस्वीर महात्मा गांधी की तस्वीर के बगल में रखी जाए। मैंने उन्हें बताया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने हमारे लीडर्स ग्रुप में कहा है कि सरकारी आदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष है और हमें मामले में फैसला होने तक इंतजार करने कहा है। और मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे मजबूर न करें।
इस बीच, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को राज्य, जिला और तालुका स्तर की सभी अदालतों को सभी आधिकारिक समारोहों में आंबेडकर की तस्वीर लगाने का निर्देश जारी किए हैं।
(MN News से साभार)