उप्र में दमन की घटनाओं पर पूर्व जजों ने लिखा सीजेआई को पत्र

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15 जून। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 6 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ सरकार की दमनकारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पहले कानपुर और फिर प्रयागराज समेत कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़-फोड़ हुई थी।

चीफ जस्टिस रमना को पत्र भेजनेवालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा, जस्टिस एके गांगुली, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एपी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्रू, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर के अलावा वरिष्ठ वकील शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंदर उदय सिंह, आनंद ग्रोवर, श्रीराम पंचू और प्रशांत भूषण शामिल हैं।

“यह पत्र याचिका उत्तर प्रदेश में नागरिकों पर राज्य के अधिकारियों द्वारा हिंसा और दमन की हालिया घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक तत्काल अपील के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर कुछ भाजपा प्रवक्ताओं (कार्यालय से निलंबित) द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों के परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में और विशेष रूप से यूपी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, यूपी राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है।

“पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बयानों का भी हवाला दिया गया है जिसमें योगी ये कहते रहे हैं कि इस तरह की हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दूसरों के लिए वो उदाहरण बन जाए और वो डर से ऐसा ना करें। इससे पुलिस को शह मिली है कि वो आरोपियों को बर्बर तरीके से टॉर्चर करने पर उतर आयी है। इन टिप्पणियों ने पुलिस को क्रूर और गैरकानूनी रूप से प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रेरित किया है।”

पत्र याचिका का पूरा टेक्स्ट यहां पढ़ा जा सकता है :

14 जून 2022

प्रति

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भगवान दास रोड
नई दिल्ली

विषय : भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने, आवासों पर बुलडोजर चलाने और हिरासत में लिए गए लोगों पर पुलिस की हिंसा के हाल के कृत्यों का स्वत: संज्ञान लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल अपील।

यह पत्र याचिका उत्तर प्रदेश में नागरिकों पर राज्य के अधिकारियों द्वारा हाल ही में हुई हिंसा और दमन की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक तत्काल अपील के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर कुछ भाजपा प्रवक्ताओं (कार्यालय से निलंबित होने के बाद) द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों के परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में और विशेष रूप से यूपी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, यूपी राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को “दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह एक उदाहरण स्थापित करता है ताकि कोई भी अपराध न करे या भविष्य में कानून अपने हाथ में न ले।” [2] उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उन्होंने गैरकानूनी विरोध के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आह्वान किया। इन टिप्पणियों ने पुलिस को क्रूरता और गैरकानूनी रूप से प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इसके अनुसरण में, यूपी पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटे जाने, बिना किसी सूचना या किसी कारण के प्रदर्शनकारियों के घरों को गिराए जाने और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जो उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख रहे हैं। देश। एक सत्तारूढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह का क्रूर दमन कानून के शासन का अस्वीकार्य तोड़फोड़ और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, और संविधान और राज्य द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का मजाक बनाता है। पुलिस और विकास प्राधिकरणों ने जिस समन्वित तरीके से कार्रवाई की है, उससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि विध्वंस सामूहिक अतिरिक्त न्यायिक दंड का एक रूप है, जो अवैध है।

ऐसे नाजुक समय में न्यायपालिका की क्षमता की परीक्षा होती है। हाल के दिनों सहित कई अवसरों पर, न्यायपालिका ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है और लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में विशिष्ट रूप से उभरी हैं। कुछ हालिया उदाहरण प्रवासी कामगारों के मामले और पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई स्वत: संज्ञान लेने वाली कार्रवाइयां हैं। उसी भावना में, और संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका में, इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं, जिसमें विशेष रूप से पुलिस और राज्य के अधिकारियों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्रूर दमन और राज्य की मनमानी शामिल है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस अवसर पर उठेगा और नागरिकों और संविधान को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नीचे नहीं जाने देगा।

हस्ताक्षरकर्ता :

1. न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट
2. न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट
3. न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट
4. न्यायमूर्ति ए पी शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और पूर्व अध्यक्ष, लॉ कमीशन
5. न्यायमूर्ति के चंद्रू, पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय
6. न्यायमूर्ति मोहम्मद अनवर, पूर्व न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय
7. श्री शांति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
8. सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
9. श्री चंद्र उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
10 श्री श्रीम पंचा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय
11. श्री प्रशांत भूषण, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
12. श्री आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

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