— अरुण कुमार त्रिपाठी —
डॉ भीम राव अंबेडकर (Dr BR Ambbedkar)ने संविधान सभा में प्रारूप समिति की ओर अधिकांश जिम्मेदारी खुद उठाई. लोकतंत्र एक संवैधानिक व्यवस्था है. इसमें चुनाव होते हैं. सरकारें बनती हैं और वे संसद और विधानसभाओं से कानून बनाती हैं. माना जाता है उन्हें जनता का आदेश प्राप्त है वैसा करने के लिए. कानून बनाने वाली सरकारें कहती भी हैं कि उन्हें बहुमत मिला है इसीलिए कि वे कानून बनाएं और समाज और व्यवस्था में बदलाव करें. उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के तहत वैसा किया है. इसलिए उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता. अगर किसी संगठन या पार्टी को वे कानून ठीक नहीं लगते तो उन्हें इंतजार करना चाहिए अगले चुनाव तक.
जब कानून का विरोध करने वाली पार्टी सरकार में आ जाए तो वह उसे बदल सकती है. लेकिन कई बार वे कानून और बदलाव जनता को स्वीकार नहीं होते और वे अगले चुनाव तक इंतजार किए बिना सड़कों पर आ जाती हैं. वह कहती है कि पांच साल इंतजार नहीं किया जा सकता. कानून अभी बदला जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए. ऐसे में सवाल उठता है कि संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर जो संविधानवाद के प्रवर्तक थे का इस विषय पर क्या कहना था? हमें यह भी जानना चाहिए कि अहिंसा में यकीन करने वाले डॉ. राम मनोहर लोहिया जो कि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ आजाद भारत में आंदोलन और सिविल नाफरमानी के पर्याय थे वे क्या कहते थे?
25 नवंबर 1949 को यानी संविधान को अंगीकार किए जाने के एक दिन पहले डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिर भाषण में क्या कहा यह गौर करने लायक है. उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर भारत ने फिर अपना लोकतंत्र खो दिया तो क्या होगा? वे मानते थे कि भारत में लोकतंत्र पहली बार 1949 के बाद नहीं आया है. वह पहले भी था और बौद्ध भिक्षु संघ एक प्रकार के संसदीय संगठन ही थे. वे संसदीय नियमों का पालन करते थे. लेकिन लंबे समय से वह व्यवहार भारत भूल गया है. इसलिए यह खतरा कायम है कि उसका ढांचा तो लोकतांत्रिक रहे लेकिन उसकी अंतर्वस्तु लोकतांत्रिक न रह जाए. इसीलिए उन्होंने हम भारत के लोगों को हिदायत दी थी कि वे तीन बातों का पालन करें लोकतंत्र को कायम रखने के लिए.
पहली बात तो यह थी कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीको का ही पालन करें. हमें क्रांति के हिंसक उपायों को छोड़ देना चाहिए. कहने का तात्पर्य यह है कि आजाद भारत को सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के उन तरीकों को छोड़ देना चाहिए जिसका उपयोग उसने विदेशी सत्ता से आजादी पाने के लिए किया. जब तक संवैधानिक तरीके मौजूद हैं तब तक इनका ही उपयोग नहीं करना चाहिए. उनका उपयोग तभी करना चाहिए जब संवैधानिक तरीके खत्म हो जाएं. क्योंकि गैर-संवैधानिक तरीके अराजकता के व्याकरण हैं. इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, अच्छा ही है.
उनकी दूसरी बात यह थी कि हमें महान से महान व्यक्ति के चरणों में अपनी आजादी का समर्पण नहीं करना चाहिए. न ही उस पर इतना भरोसा करना चाहिए कि वह संस्थाओं को बिगाड़ दे. क्योंकि कृतज्ञ होना ठीक है लेकिन उसकी एक सीमा है. वे स्वतंत्रता के मशहूर सिद्धाकार जान स्टूअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञता नहीं जतानी चाहिए, किसी स्त्री को अपनी शुचिता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं होना चाहिए और किसी भी देश को अपनी आजादी की कीमत पर कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करनी चाहिए. वे कहते हैं कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति की मार्ग है लेकिन राजनीति में भक्ति पतन और आखिरकार तानाशाही का शर्तिया मार्ग है.
उनका तीसरा सुझाव या चेतावनी यह थी कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं है. देश में सामाजिक लोकतंत्र आवश्यक है. जिसके तहत समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का एक सामंजस्य होना चाहिए. इसे सिर्फ किताबों में दर्ज शब्द नहीं रहने देना है बल्कि जीवन का सिद्धांत बनाना है. इसका सामाजिक जीवन में समावेश होना आवश्यक है. डॉ. आंबेडकर का उन लोगों से मतभेद था जो `हम भारत के लोग’ की जगह पर `भारत राष्ट्र’ शब्द पर जोर दे रहे थे. उस समय उनका अवलोकन था कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं बल्कि बनने की प्रक्रिया में हैं. वह कैसे बनें इसके तरीके सोचने चाहिए. जाति सबसे बड़ी राष्ट्रविरोधी भावना है उसे खत्म होना चाहिए. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टी या व्यक्ति राजनीति से ऊपर अपने पंथ या धार्मिक विश्वास को रखता है तो वह खतरनाक काम कर रहा है. इससे लोकतंत्र को खतरा है.
अब सवाल उठता है कि आजाद भारत में सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महज संवैधानिक उपायों का सुझाव देने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर ने क्यों संविधान जलाने की बात की थी. उनका वह वक्तव्य 2 सितंबर 1953 को राज्य सभा में दिया गया था. उनका कहना था, ` मैंने संविधान अपने हाथों से बनाया है लेकिन मैं उसे जलाने वाला पहला व्यक्ति हूंगा. वह(अगर) लोगों को उपयुक्त नहीं लगता. चाहे जो हो अगर लोग इसे चलाना चाहते हैं तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदाय हैं देश में और अल्पसंख्यकों की यह कह कर उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अगर हम आपको मान्यता देंगे तो यह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला होगा. बल्कि अल्पसंख्यकों को आहत करने से(लोकतंत्र को) सबसे बड़ा नुकसान होगा.’
उनसे जब यह पूछा गया कि उन्होंने संविधान जलाने जैसी अतिवादी बात क्यों कि तो उन्होंने 19 मार्च 1955 को कहा कि हमने एक मंदिर बनाया है. हम चाहते हैं कि ईश्वर उसमें आएं और निवास करें लेकिन अगर उसमें शैतान आकर रहने लगे तो उसे नष्ट करने के अलावा क्या किया जा सकता है. हम नहीं चाहते थे कि उसमें असुरों का वास हो. हम तो चाहते हैं कि उसमें देवता वास करें. इसीलिए मैंने वैसा वक्तव्य दिया है.
अब सवाल यह उठता है कि जिन डॉ. आंबेडकर से मिलकर एक राजनीतिक दल बनाने और आंदोलन चलाने का प्रयास डॉ. राम मनोहर लोहिया 1955 से कर रहे थे और 1956 में उन दोनों के मिलन से पहले ही छह दिसंबर को डॉ. आंबेडकर के निधन से उस संभावना का पटाक्षेप हो गया, अगर वे मिलते तो क्या होता? डॉ. लोहिया उनका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे महात्मा गांधी के बाद वे देश के सबसे बड़े महापुरुष थे. उनको लगता था कि अगर वे दोनों मिल गए तो इस देश से जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है. वे दोनों समतावादी समाज के लिए भी कटिद्ध थे और आर्थिक क्षेत्र में भी समता और लोकतंत्र लाने के लिए विभिन्न उपायों पर सहमत थे.
लेकिन डॉ. लोहिया लोकतंत्र में सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह को पूरी तरह उचित मानते थे. डॉ. लोहिया का कहना था, लोकतंत्र में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को अनुचित मानने को मतलब होगा भक्त प्रहलाद, चार्वाक, सुकरात, थोरो और गांधी जैसे महान सत्याग्रहियों की परंपरा को नकारना. सिविल नाफरमानी को न मानना सशस्त्र विद्रोह को आमंत्रित करना है.’ डॉ. लोहिया का यह भी मानना था कि देशी शासन को अगर जागरूक और चौकस बनाना है तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों को समझे. जहां कहीं भी उस पर चोट होती हो, हमले होते हों उसके विरुद्ध आवाज उठाए. क्योंकि वे मानते थे कि सत्ता सदैव जड़ता की ओर बढ़ती है और निरंतर निहित स्वार्थों और भ्रष्टाचारों को पनपाती है.
अब यहां यह प्रश्न उठता है कि गुलाम भारत में 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति जलाने वाले और आजाद भारत में सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की मनाही करने वाले डॉ. आंबेडकर और लोहिया अगर मिलते तो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने और सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते? आजाद भारत में आंदोलन न करने और अगले चुनाव तक इंतजार करने का तर्क उस समय भी उठा था जब जेपी का आंदोलन चला था और तब भी जब नंदीग्राम और सिंगुर में कारखाना लगाने के विरुद्ध किसानों का आंदोलन चल रहा था. तब कई वामपंथी बौद्धिकों ने कहा था कि जब कोई सरकार बनी है तो उसे फैसला लेने देना चाहिए उसका आंदोलन करके विरोध नहीं करना चाहिए.
यह स्थिति सिर्फ ऐतिहासिक कल्पना के तौर पर देखी जा सकती है कि डॉ. आंबेडकर जैसे संविधानवादी और डॉ. लोहिया जैसे आंदोलनकारी अगर मिलते तो वे किस तरह की राजनीति करते और किन उपायों का सहारा लेते. संभवतः वह अराजकता का व्याकरण तो नहीं सृजित करते. शायद उन दोनों के विचारों के मध्य में कहीं भारतीय लोकतंत्र की रक्षा भी है और सामाजिक आर्थिक सवालों का समाधान भी. डॉ. आंबेडकर और डॉ. लोहिया दोनों किसी महानतम व्यक्ति के चरणों में अपनी आजादी समर्पित करने के विरुद्ध हैं और वे अल्पसंख्यकों चाहे वह किसान, मजदूर किसी भी रूप में हो के अधिकारों की उपेक्षा करने के विरुद्ध थे. लेकिन वे अलोकतांत्रिक तरीकों से भी सहमत नहीं थे.
अलोकतांत्रिक तरीके यानी हिंसा का सहारा या हिंसा का समर्थन. इस मामले में गांधी का सत्याग्रह तो बहुत सारी कसौटियों की बात करता है और उसे मानने और समझने के लिए आज बहुत कम लोग तैयार हैं. फिर भी उसकी चर्चा होनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कोई भी आंदोलन हिंसा की ओर न जाए. साथ ही सरकारें भी हम भारत के लोगों का सम्मान करें क्योंकि राष्ट्र उसी से निर्मित होता है. सरकारों और पार्टियों को राजनीति से ऊपर पंथ या धार्मिक आस्था को भी नहीं रखना चाहिए. यही उपाय है हमारे लोकतंत्र को कायम रखने और उसे फिर से खो जाने से बचाने के लिए.