हरियाणा सरकार महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री को तुरंत बर्खास्त करे – योगेंद्र यादव

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  1. चंडीगढ़ पुलिस आरोपी मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करे – दीपक लाम्बा

अगर हरियाणा सरकार आरोपी मंत्री से गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहीं भी ध्वजारोहण करवाती है तो यह तिरंगे का अपमान होगा – राजीव गोदारा

18 जनवरी. स्वराज इंडिया के अध्यक्ष मंडल सदस्य योगेंद्र यादव ने लिखित बयान जारी कर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मांग की है कि वे महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।

योगेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर अपने मंत्री संदीप सिंह से खेल व युवा मामलों का प्रभार वापस लेने के बहाने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि संदीप सिंह को मंत्रिमण्डल से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आरोपी के मंत्री रहते इस मामले में निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है। स्वराज इंडिया, हरियाणा के महासचिव दीपक लाम्बा ने चंडीगढ़ पुलिस से मांग की है कि आरोपी मंत्री संदीप सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस जाँच के नाम पर संदीप सिंह को बचा रही है। यही तथ्य साबित करता है कि आरोपी के मंत्री होने के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। स्वराज इंडिया, हरियाणा के अध्यक्ष राजीव गोदारा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री व राज्य की भाजपा सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन देने की बजाय आरोपी मंत्री के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। किसी जांच-पड़ताल से पहले ही शिकायतकर्ता के आरोपों को अनर्गल बताना इसे साबित करता है।

योगेंद्र यादव ने मांग की है कि पूरे मामले की चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाए। उन्होंने पीड़िता को समुचित सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खेल संघों और कार्यस्थलों पर यौनहिंसा विरोधी कमेटियां गठित करें।

राजीव गोदारा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आरोपी मंत्री संदीप सिंह से कहीं भी ध्वजारोहण न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी को मंत्रिमण्डल में बनाये रखना भारतीय गणतंत्र व संविधान की भावना का अपमान है।

स्वराज इंडिया का मानना है कि जब तक आरोपी संदीप सिंह मंत्री बने रहेंगे, उनके पास जांच को प्रभावित करने और शिकायतकर्ता को डराने की क्षमता होगी। कानून के स्पष्ट शासनादेश के बावजूद, चंडीगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। क्या कोई विशेषाधिकार है जिसका वह आनंद ले रहा है? आईपीसी की धारा 354 और 354 बी गैर-जमानती अपराध है और प्राथमिकी के बावजूद पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार नहीं किया।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (उच्छेदन करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 342 (गलत कारावास) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब सिंह पर एक महिला की लज्जा भंग करने का एक और आरोप लगा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अब एफआईआर में आईपीसी की धारा 509 जोड़ दी है। उसके बाद आरोपी मंत्री ने खेल व युवा मामलों के मंत्रालय का प्रभार छोड़ कर सार्वजनिक आक्रोश को शांत करने की भोंडी कोशिश की, मगर जनता आरोपी को बचाने के सरकारी हथकण्डों को समझ रही है।

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