व्यापमं घोटाला मामले में 160 और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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22 फरवरी। करोड़ों रुपये के व्यापमं परीक्षा और भर्ती घोटाले से संबंधित 2013 के पीएमटी परीक्षा में कथित रूप से धांधली करने के आरोप में सीबीआई ने मध्यप्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों के अध्यक्ष सहित 160 और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 650 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र विशेष अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं।

सीबीआई के विशेष अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापमं से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की विशेष अदालत में बीते 17 फरवरी को 160 नए आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। आरोपियों में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) के दो अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चिरायु मेडिकल कॉलेज (भोपाल) के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज (भोपाल) के अध्यक्ष एसएन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज (इंदौर) के सुरेश सिंह भदौरिया के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

सीबीआई ने पहले बताया था कि नकल करने के लिए परीक्षा में नया तरीका, जिसे ‘इंजन-बोगी’ तरीका कहा जाता है, अपनाया जाता था। इसके तहत बुद्धिमान छात्र को परीक्षा हॉल में कतार में आगे बैठाया जाता था, जबकि नकल करनेवालों को उनके पीछे बैठाया जाता था। दिनकर ने कहा कि 56 ‘बोगी’ उम्मीदवारों तथा 46 ‘इंजन’ छात्रों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के 13 अभिभावकों तथा नौ बिचौलियों को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोप-पत्र की प्रतियां आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने से पहले उन्हें सौंपी जाएंगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिनकर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 419, 420, 467, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा एमपी परीक्षा मान्यता अधिनियम व अन्य प्रासंगिक मामलों के तहत आरोप-पत्र दायर किया गया है ।

(साभार – MN News)

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