13 मार्च। साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ल की रायल्टी का मसला एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। लेखकों का अक्सर खुद को ठगा हुआ महसूस करना आम बात है। ताजा मामले में अब जनवादी लेखक संघ ने भी विनोद कुमार शुक्ल के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए रायल्टी के मामले में प्रकाशकों से पूरी पारदर्शिता बरतने की मांग उठायी है। जनवादी लेखक संघ की ओर से जारी किया गया बयान इस प्रकार है-
पिछले दिनों कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल ने प्रकाशकों के साथ अपने अनुबंध और रॉयल्टी भुगतान को लेकर अपने ठगे जाने का जो दुख साझा किया, वह विचलित करनेवाला है। जनवादी लेखक संघ वरिष्ठ लेखक के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करता है और इस मुद्दे पर उनके प्रकाशकों की ओर से पूरी पारदर्शिता की माँग करता है। एक प्रकाशन गृह ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष सामने रखा है और विनोद जी के साथ संवाद करके स्थितियाँ स्पष्ट करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन तथ्यों को पूरी तरह से प्रकाश में लाए जाने की जरूरत है। अगर विनोद जी की इच्छा के बगैर उनकी किताबों के संस्करण निकाले जा रहे हैं और किन्डल तथा ई-बुक संस्करणों को बिना किसी अनुबंध के बाजार में बेचा जा रहा है, तो यह चिंताजनक और निंदनीय है। अगर ऐसा नहीं है तो यह बात भी साफ होनी चाहिए। लेखक और प्रकाशक के बीच एक पारदर्शी पेशेवर संबंध ही विवादों का हल है।
यह अवसर लेखक-प्रकाशक-संबंधों पर नए सिरे से बात करने का भी है। जनवादी लेखक संघ याद दिलाना चाहता है कि उसने ऐसी कोशिश पहले की है। 1988 में लेखक, प्रकाशक और पाठक का एक त्रिपक्षीय संवाद आयोजित करने के विफल प्रयास का अनुभव जलेस के लिए बहुत हताशाजनक था। लगभग डेढ़ सौ लोगों को पत्र लिखकर इसके संबंध में राय माँगी गयी थी और बड़ी तैयारी के साथ रघुवीर सहाय की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित आईसीएचआर भवन के एक कक्ष में सभा आहूत की गयी थी। यह दुखद था कि संगठन के दो-चार आयोजक-लेखक साथियों के अलावा उसमें सिर्फ रघुवीर सहाय पहुँचे। न लेखक आए, न प्रकाशक। कुछ पाठक अलबत्ता पहुँचे थे। सभा नहीं हो पायी, बावजूद इसके कि पत्र-पत्रिकाओं से लेकर दूरदर्शन तक के संवाददाता उसमें आमंत्रित थे।
यह अवसर इस बात को जोर देकर कहने का भी है कि लेखक अगर अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए स्वयं जागरूक नहीं रहेंगे तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। अनुबंध पत्र पर दस्तखत करते हुए उसकी शर्तों को ठीक से पढ़ना, उनके संबंध में प्रकाशक से खुलकर बात करना और आगे उन शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून की मदद लेना—ये ऐसे काम हैं जिन्हें लेखक ही अंजाम दे सकता है। बौद्धिक संपदा के अपहरण के मामले में कानून बहुत ही सख्त हैं। उसमें गैर-जमानती धाराओं का प्रावधान है। अगर हिंदी के लेखक और लेखक संगठन राजी हों तो मिलजुलकर इस संबंध में एक कार्यशाला की जा सकती है जिसमें स्वत्वाधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों से लेखकों और प्रकाशकों को पूरी तरह से अवगत कराया जा सके और अनुबंध-पत्र का एक मानक प्रस्तुत किया जा सके। उम्मीद की जा सकती है कि बदले हुए हालात में इस तरह की कार्यशाला का अनुभव पहले की तरह निराशाजनक नहीं रहेगा।
यह दुखद है कि कुछ लेखकों ने इस प्रकरण को लेखक संगठनों की लानत-मलामत करने के अवसर के रूप में देखा है। वे यह भूल रहे हैं कि लेखक संगठन प्राथमिक तौर पर ट्रेड यूनियन निकाय नहीं, सांस्कृतिक हस्तक्षेप के मंच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लेखक के पेशेवर हितों की रक्षा उनकी कार्यसूची में है ही नहीं, पर उसे ही उनका प्राथमिक काम मानकर उनके नाकारेपन की बात करना एक संकीर्ण नज़रिए का सूचक है।
– मुरली मनोहर प्रसाद सिंह (महासचिव)
– राजेश जोशी (संयुक्त महासचिव)
– संजीव कुमार (संयुक्त महासचिव)