तीस्ता ने जमानत की अर्जी दी, 8 जुलाई को होगी सुनवाई

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7 जुलाई। मानवाधिकार रक्षक तीस्ता सेतलवाड़ ने जकिया जाफरी मामले के फैसले में उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर एक प्रतिशोधी शासन द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए जालसाजी और साजिश के आरोपों के संबंध में जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। उनकी जमानत याचिका पर अब शुक्रवार 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

पाठकों को याद होगा कि 25 जून को, फैसला सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद, गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की एक इकाई ने मुंबई में सेतलवाड़ के पैतृक बंगले में प्रवेश किया था और सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में एक संक्षिप्त पिटस्टॉप के बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया था। दरअसल, यहीं पर सेतलवाड़ ने एटीएस के दो अधिकारियों के खिलाफ उनके साथ मारपीट करने के आरोप में हस्तलिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

सेतलवाड़ को औपचारिक रूप से 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जब उन्हें अगली बार 2 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया गया, तो पुलिस ने कहा कि उन्हें और हिरासत की आवश्यकता नहीं है और सेतलवाड़ को न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी ठक्कर ने 6 जुलाई को नियमित जमानत के लिए सेतलवाड़ की याचिका स्वीकार कर ली थी। गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार, जो इस मामले में भी आरोपी हैं, ने भी 5 जुलाई को जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। अदालत ने अब राज्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दोनों की जमानत पर सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है।

सेतलवाड़ और श्रीकुमार दोनों ने कहा है कि उनके खिलाफ जालसाजी, आपराधिक साजिश आदि के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।

कई कानूनी दिग्गजों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अब यहां तक ​​कि पूर्व सिविल सेवकों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है कि गिरफ्तारी प्रतिशोध का एक उदाहरण मात्र है। जबकि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि क्या अदालत ने सीतलवाड़ और व्हिसलब्लोअर्स को अभियोजन का सामना करने के इरादे से जकिया जाफरी फैसले में उनके बारे में टिप्पणी की थी। संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) ने एक कदम आगे बढ़कर, अदालत से उन टिप्पणियों को वापस लेने का आग्रह किया।


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