3 जुलाई। शुक्रवार, 30 जून को पूरे भारत में हरियाणा से लेकर तमिलनाडु, सोनभद्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया।
ऐसी ही एक विरोध सभा में बोलते हुए, पूर्व सांसद और बीएए गठबंधन के सदस्य, हन्नान मोल्ला ने बताया कि कैसे विरोध सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लगभग सभी राज्यों में बात की थी जहां आदिवासी क्षेत्र थे। सबरंगइंडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा, “बीएए में हम वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के हित के लिए वन भूमि पर कब्जा करने के सरकार के प्रयास की निंदा करते हैं।”
भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) द्वारा किए गए आह्वान में अनिवार्य रूप से वनों के शोषण के खिलाफ खड़े होने और वन अधिकार अधिनियम के संरक्षण की मांग करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को एकजुट करने की मांग की गई है। हाथ मिलाकर और एकजुटता से खड़े होकर, प्रतिभागियों को एक शक्तिशाली संदेश भेजने की उम्मीद है कि जंगलों और वन अधिकार अधिनियम को कमजोर करने की प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भूमि अधिकार आंदोलन की अपील ने विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण ध्यान और समर्थन प्राप्त किया है। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और वन-निर्भर समुदायों के अधिकारों के संरक्षण में सामुदायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। 30 जून का प्रदर्शन एकजुटता का एकीकृत प्रदर्शन माना गया है, जिसका उद्देश्य हमारे जंगलों की सुरक्षा करना और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है।
बीएए के सेक्रेट्रिएट के ज़ुहेब कहते हैं, ‘विरोध पूरे भारत में आयोजित किया गया। ‘आह्वान का दिन हूल दिवस के साथ मेल खाता है, जिसने बदले में विरोध को और मजबूत कर दिया है। विरोध विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा जैसे राज्यों में मजबूत रहा है, जहां भूमि और वन अधिकार विशेष रूप से कमजोर और खतरे में हैं। हूल दिवस का जश्न विरोध प्रदर्शनों में व्याप्त हो गया है, और इस प्रकार जौनपुर, उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग एकजुटता के साथ सामने आए हैं।
यह कहते हुए कि अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन एक बड़ी सफलता थी, ज़ुहेब ने कहा कि मौजूदा लोकतंत्र जिसे एफआरए 2006 ने स्थापित करने और बनाए रखने की मांग की थी, इस नए संशोधन द्वारा कमजोर किया जा रहा है।
विरोध के चरम पर, कई स्थानों पर, आयोजकों ने कर्नाटक के हल्याला में वन अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को नए संशोधन के नोट्स, टिप्पणियों और आलोचनाओं के साथ एक दस्तावेज़ पेश किया।
सीपीआई-एम की अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) का ट्विटर हैंडल भी मंच का हिस्सा है, जिसमें तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन ने वन अधिकार देने की मांग को लेकर अट्टूर में विरोध प्रदर्शन किया है।
विरोध प्रदर्शनों की मांग है कि सरकार वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून को वापस ले। मंच का तर्क है कि यदि यह विधेयक लागू हुआ तो स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी आजीविका पर गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
अखिल भारतीय वन श्रमिक संघ के दिल्ली कार्यालय में भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा आयोजित एक बैठक में, बीएए ने देशभर में वनभूमि के अंधाधुंध दोहन के बारे में बात की और कहा कि यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही पारंपरिक रूप से जंगल पर निर्भर आदिवासी समुदायों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है। बीएए ने आगे कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो कड़ी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से हासिल किया गया वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 काफी कमजोर हो जाएगा।
पिछले एक दशक से स्वदेशी लोगों, किसानों और पारिस्थितिक संरक्षण के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित जमीनी स्तर के संगठनों के गठबंधन भूमि अधिकार आंदोलन ने देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस विरोध का उद्देश्य वन भूमि के शोषण के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाना और इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को खतरे में डालने वाले प्रतिगामी प्रस्तावित संशोधनों की निंदा करना है।
मंच ने प्रस्तावित संशोधनों का विश्लेषण किया है और कहा है कि ये संशोधन न केवल 2006 के कड़ी मेहनत से जीते गए वन अधिकार अधिनियम को खतरे में डालते हैं, बल्कि केंद्र सरकार को अत्यधिक छूट व शक्तियां भी प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वनभूमि पर हानिकारक नियंत्रण होता है। इसके अलावा, संशोधन ग्राम सभाओं के अधिकार को कमजोर करते हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर की पहल को कमजोर करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, और वन अधिकारों की मान्यता और सामुदायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं। इन प्रस्तावित संशोधनों द्वारा उठाई गई चिंताओं ने विरोध की तीव्र मांग को प्रज्वलित कर दिया है।
वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक क्या है?
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर विभिन्न हलकों से आपत्तियां और चिंताएं आईं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी वह अध्यक्षता करते हैं, के बजाय लोकसभा में विधेयक को संसद की एक चयन समिति को भेजे जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्राथमिक आपत्ति जताई। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक सांसद की अध्यक्षता वाली चयन समिति को जानबूझकर रेफर करने से सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ कानून की अधिक व्यापक जांच को नजरअंदाज कर दिया गया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक मानदंड पेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वनभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वन (संरक्षण) अधिनियम से मुक्त हो जाएगा। यह छूट सरकारी उपयोग और गैर-वन उद्देश्यों के लिए भूमि को उजागर करती है। इसके अलावा, “किसी भी अन्य समान उद्देश्य, जिसे केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है” बताने वाले खंड को शामिल करने से केंद्र सरकार को इन छूटों को आवश्यकतानुसार संशोधित करने, विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सौंपने की व्यापक शक्तियां मिलती हैं।
आलोचकों ने इन संशोधनों के परिणामों पर चिंता व्यक्त की है, यह दावा करते हुए कि वे आरक्षित वनों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हैं और वन्यजीवों के लिए अपरिवर्तनीय गड़बड़ी का कारण बनते हैं।
संक्षेप में, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक की शुरुआत ने समीक्षा समिति के चयन और प्रदान की गई छूटों पर आपत्तियां उठाई हैं, जिससे संभावित रूप से गैर-वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि का शोषण हो सकता है। ये चिंताएँ विधेयक और इसके संभावित प्रभावों की गहन जाँच की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
(सबरंग हिंदी से साभार)
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